राष्ट्रीय

कोर्ट ने जिग्नेश मेवानी समेत १२ आरोपियों को ३ महीने जेल सुनाई

नई दिल्ली : विधायक जिग्नेश मेवानी और NCP नेता रेशमा पटेल को मेहसाणा की एक अदालत ने तीन महीने जेल की सजा सुनाई गई है और उसि केसात कोर्ट ने आरोपियों पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने इस मामले में रेशमा पटेल और मेवानी समेत १२ आरोपियों को दोषी करार दिया है.

मेहसाणा कोर्ट ने २०१७ की स्वतंत्रता मार्च रैली के सिलसिले में ये सजा सुनाई. आरोप था कि बिना इजाजत के स्वतंत्रता मार्च निकाला गया. इस मामले में NCP नेता रेशमा पटेल ने कहा, ‘हम अदालत के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन लोगों के लिए न्याय मांगना भी BJP शासन में अपराध है. BJP कानून का झूठा डर दिखाकर हमारी आवाज को दबा नहीं सकती. हम लोगों के न्याय के लिए हमेशा लड़ेंगे.

कोर्ट ने ये कहा

आदेश पारित करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जे ए परमार ने कहा कि रैली करना अपराध नहीं है, लेकिन बिना इजाजत के रैली करना अपराध है. अदालत ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश की अवज्ञा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है.

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Mrs. Jyotibala S. Surwade

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