नवनीत राणा और रवि राणा को मिली जमानत ; लेकिन माननी होगी ये बड़ी शर्तें

मुंबई : हनुमान चालीसा मामले में सेशन्स कोर्ट से अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है. राणा दंपत्ति को कोर्ट से 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है .
कोर्ट ने जमानत देते हुए दंपति के लिए कई शर्तें भी रखी हैं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक राणा दंपति मीडिया से बात नहीं कर सकते. सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते. कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि दंपति दोबारा ऐसा कोई अपराध नहीं करेंगे. इसके अलावा पुलिस उन्हें 24 घंटे पहले नोटिस देगी, जिसके बाद उन्हें पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस देने जाना होगा. अगर वे फिर से ऐसा अपराध करते हैं, तो जमानत रद्द हो जाएगी. बताया जा रहा है कि राणा दंपति आज शाम जेल से बाहर आ सकते हैं.
कोर्ट ने जमानत के लिए रखी ये बड़ी शर्त
मुंबई सेशंस कोर्ट ने नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी है. कोर्ट ने जमानत देते हुए राणा दंपत्ति के सामने शर्त रखा है. कोर्ट ने कहा कि दोनों ने दोबारा ऐसा किया तो उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. कोर्ट ने कहा कि नवनीत और रवि इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं कर सकते और किसी गवाह को प्रभावित करते है तो भी उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी.