चंडीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ५ जुलाई तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी. हाईकोर्ट ने कहा कि बग्गा पर ५ जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं की जाए. पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस चितकारा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई की.
सुनवाई की शुरूआत में कहा गया कि हेबियस कॉर्प्स की याचिका में कही भी बग्गा का जिक्र नहीं था. सिर्फ पुलिस अधिकारियों का जिक्र है. वहीं इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पार्टी बनाने की एप्लीकेशन मंजूर की. इसके बाद तजिंदर पाल बग्गा को हरियाणा के बड़ी राहत दी है.
बग्गा के खिलाफ मामले को खारिज करने की याचिका पर बहस हो रही ही. पंजाब सरकार के वकील पुनीत बाली ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि कोई भी इंसान कानून से बड़ा नहीं. इन्वेस्टिगेशन पर स्टे न लगाया जाए. वहीं पंजाब सरकार ने कहा कि बग्गा को जांच में शामिल होना चाहिए. पंजाब सरकार की ओर से कहा गया है कि बग्गा पर ४ एफआईआर पहले से दर्ज हैं. वो जांच में सहयोग नहीं दे रहे.
पुनीत बाली ने कड़ा विरोध करते हुए कहा की अगर इस तरह से कोई भी कानून के साथ खिलवाड़ करने लगा तो सारा सिस्टम ही फेल हो जाएगा. बग्गा को जांच में शामिल होने को कहा जाए. हम उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे. हम उसके घर जाकर जांच करने के लिए तैयार हैं. वहीं कोर्ट ने कहा कि यदि पूछताछ करनी है तो पंजाब पुलिस के सीनियर अधिकारी बग्गा के घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं.